हिमाचल प्रदेश: न्यूनतम दिहाड़ी अब 400 रुपये, अधिसूचना जारी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग ने नई अधिसूचना जारी करते हुए न्यूनतम दिहाड़ी को बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया है। यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी मानी जाएगी।
उच्च कुशल कामगारों को मिलेगी 553 रुपये दिहाड़ी
उच्च कुशल कामगारों जैसे कारपेंटर, वर्कशॉप मैकेनिक, मिस्त्री, ड्राफ्ट्समैन और बुलडोजर चालक को अब 553 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलेगी। इसका मतलब है कि ये कामगार महीने में 16,590 रुपये कमा सकेंगे।
लिपिक और पर्यवेक्षण स्टाफ की दिहाड़ी 464 रुपये
लिपिक और गैर-तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ को अब 464 रुपये की दैनिक मजदूरी दी जाएगी, जिससे उनकी मासिक आय 13,920 रुपये हो जाएगी। इसमें लिपिक, स्टोर कीपर, मीटर रीडर और पटवारी जैसी पोस्टें शामिल हैं।
अर्धकुशल कामगारों के लिए 425 रुपये
अर्धकुशल कामगारों, जैसे कि कारपेंटर ग्रेड-II, मैसन ग्रेड-II, और क्रेन मैन को 425 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दी जाएगी।
अकुशल कामगारों के लिए 400 रुपये
अकुशल कामगार, जैसे चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड, वर्कशॉप हेल्पर, और क्लीनर को अब 400 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलेगी।
जनजातीय क्षेत्रों में 25% बढ़ोतरी
जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी पर 25% की अतिरिक्त वृद्धि होगी, जिससे वे अधिक लाभान्वित होंगे।
युवाओं की मांग पूरी
प्रदेश के युवा लंबे समय से कम से कम 12,000 रुपये मासिक वेतन की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस मांग को पूरा करते हुए इस फैसले पर मुहर लगाई है, जो अब 2024 से लागू होगा।
यह कदम न केवल श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगा।