जीवन बीमा पॉलिसी से मिलने वाली रकम पर टैक्स लागू होने के साथ ही प्रीमियम पर भी नए नियम का प्रावधान

Provision of new rule on premium as well as applicable to tax on amount received from life insurance policy

जीवन बीमा पॉलिसी से मिलने वाली रकम पर टैक्स लागू होने के साथ ही प्रीमियम पर भी नए नियम का प्रावधान

“नए नियमों के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर टैक्स के अब होंगे नए प्रावधान”

आमतौर पर, टैक्सपेयर्स अपनी जीवन बीमा पॉलिसियों में निवेश करके निवेश टैक्स को बचाते रहते हैं। लेकिन, नए नियमों के चलते यह अब इतना सरल नहीं हो रहा है। नवीनतम बजट में सरकार ने इस दिशा में घोषणा की थी। इसके परिणामस्वरूप, जब किसी जीवन बीमा पॉलिसी का सालाना प्रीमियम पांच लाख रुपए से अधिक होता है, तो उस पॉलिसी से मिलने वाले रिटर्न पर इनकम टैक्स देना आवश्यक हो सकता है।

 

अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसे व्यापकता देने के लिए आयकर अधिनियम का अनुसरण किया है। इस नोटिफिकेशन में इनकम टैक्स के 16वें संशोधन का संदर्भ देते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया कि 2023 के पहले अप्रैल या उसके बाद जारी होने वाली पॉलिसियों में, जिनके प्रीमियम पांच लाख रुपए से अधिक होते हैं, उन पर नए नियम लागू होंगे।

सीबीडीटी ने यह भी व्यक्त किया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पॉलिसियां हैं, तो उन सभी पॉलिसियों के प्रीमियम को सम्मिलित किया जाएगा। यदि प्रीमियम पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो प्राप्त रिटर्न पूरी तरह से टैक्स मुक्त हो सकते हैं, चाहे वो कितने भी हों। बजट 2023-24 में जीवन बीमा पॉलिसियों से जुड़े टैक्स नियमों में किए गए बदलाव की घोषणा हुई थी, हालांकि ये नए नियम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जैसे यूलिप प्लान पर लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, यदि किसी बीमाधारक की मृत्यु मेच्योरिटी के पहले होती है, तो उसकी पूरी राशि इनकम टैक्स के परिधि से बाहर होगी, चाहे उसकी पॉलिसी की प्रीमियम की राशि पांच लाख रुपए से अधिक क्यों ना हो।”

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Author: Success Pana Chahte Hai