शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में 7,600 पदों की आउटसोर्स भर्तियों Update

Outsourced Recruitment For 7,600 Posts In Education And Health Department Update

शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में 7,600 पदों की आउटसोर्स भर्तियों Update

हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट का ब्रेक, 7,600 पदों पर रोक

हिमाचल प्रदेश में 7,600 पदों पर आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया को राज्य हाईकोर्ट के फैसले के बाद रोक लगा दी गई है। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पद शामिल हैं, जिनकी भर्ती का जिम्मा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को सौंपा गया था। राज्य सरकार अब इन भर्तियों को फिर से शुरू करने के लिए हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रही है।

हाईकोर्ट का आदेश

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को भर्ती प्रक्रिया रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, कोर्ट ने कॉरपोरेशन के तहत पंजीकृत सभी कंपनियों का डाटा राज्य की वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश दिए हैं। जब तक सभी कंपनियों का डेटा वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक आउटसोर्स भर्ती पर रोक जारी रहेगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां

इन भर्तियों में शिक्षा विभाग में 6,200 प्री-प्राइमरी शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग में 1,400 पदों पर नर्स, ओटी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, और अन्य श्रेणियों के पद शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने हाल ही में कॉरपोरेशन को 6,200 प्री-प्राइमरी शिक्षक पदों के लिए नियम भेजे थे, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट की रोक के बाद यह प्रक्रिया फिलहाल ठप हो गई है।

भर्ती प्रक्रिया की स्थिति

आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया में कई कंपनियों को चुने जाने की संभावना थी, लेकिन अब तक इन कंपनियों का डाटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। कोर्ट के आदेश से भर्ती प्रक्रिया रुकने के कारण इन पदों पर भर्ती की उम्मीदों को झटका लगा है।

राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की गई नियुक्तियां

इस बीच, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए शिक्षा विभाग ने 113 हिंदी और 45 फिजिक्स विषय के स्कूल प्रवक्ताओं की नियुक्तियां की हैं। इन नवनियुक्त प्रवक्ताओं को 25,800 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। यह नियुक्तियां अनुबंध आधार पर की गई हैं और इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद इन्हें नियमित किया जाएगा। इन सभी प्रवक्ताओं को 10 दिनों के भीतर पद ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

सरकार की तैयारी

भर्तियों पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार अब न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है। राज्य सरकार इस मामले को जल्द हल करने के लिए अदालत में आवश्यक दलीलें पेश करने की योजना बना रही है ताकि भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जा सके।

हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती के मामले में यह फैसला राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, और इसके बाद भर्ती प्रक्रिया की गति को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। 21 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जब सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी।