
हिमाचल प्रदेश प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी टेट परीक्षा पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट से आने वाले एनसीटीई के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के बाद, हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर दायर याचिका की सुनवाई हुई थी। इस मामले में न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद जेबीटी टेट परीक्षा पर लगी गई रोक को हटाने का आदेश जारी किया।
याचिकाकर्ता मोहित ठाकुर ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की 5 नवंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी। इस अधिसूचना के तहत बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट परीक्षा के लिए पात्र माना गया था। हाईकोर्ट ने 24 नवम्बर 2022 को पारित आदेशों के तहत उक्त अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। ध्यान देने वाली बात है कि कोर्ट ने जेबीटी भर्तियों से जुड़े एक मामले में फैसला दिया था कि एनसीटीई के निर्देशों के तहत जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन करना चाहिए। इस निर्देश के परिणामस्वरूप, जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र हो गए थे।
इसके बाद, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका के तहत उक्त आदेश पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद, बीएड डिग्री धारक फिर से इन पदों के लिए अयोग्य हो गए थे।
प्रार्थी ने आरोप लगाया कि वह अधिसूचना, जिसके तहत बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट परीक्षा के लिए पात्र माना गया था, को राजस्थान हाईकोर्ट ने भी रद्द कर दिया है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस 28 जून 2018 के एनसीटीई नोटिफिकेशन की वैधता को खारिज कर दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 सितम्बर को होगी।
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