हिमाचल प्रदेश TGT: भर्ती नियमो में किये जायेगे बदलाव

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हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) कैडर के भर्ती नियमों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने कर्मचारी चयन आयोग को 6000 नए TGT पदों की मंजूरी दी है, लेकिन इन पदों की भर्ती से पहले टीचर भर्ती नियमों में संशोधन करने का भी आलंब है।

वर्तमान में हिमाचल में TGT के भर्ती नियम 2012 के आधार पर हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ग्रेजुएशन में 50% अंकों की आवश्यकता है, जबकि आरक्षित वर्गों के लिए 45% अंकों की शर्त होती है। इसके बावजूद, नेशनल कॉन्सिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) ने 2019 में नए नियम जारी किए, जिसमें TGT के लिए पोस्ट-ग्रेजुएशन के बाद भी 50% अंकों का विकल्प दिया गया था। हालांकि, हिमाचल सरकार ने इसे अभी तक अपनाया नहीं है।

अब, हिमाचल सरकार इस कैडर के 6000 नए पदों की मंजूरी दी है, लेकिन इन पदों की भर्ती के लिए टीचर भर्ती नियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू की है। यदि इस प्रक्रिया के तहत नए नियम बनाए जाते हैं, तो यह उम्मीदवारों को फायदा पहुँचा सकता है, जिनके पास ग्रेजुएशन में 50% अंक नहीं हैं।

इसके अलावा, अन्य कई संशोधन प्रस्तावित हैं, जिनमें प्री-नर्सरी टीचरों की भर्ती के लिए नए नियम भी शामिल हैं। यह सब प्रस्तावित संशोधन कार्मिक विभाग और लोक सेवा आयोग के साथ मिलकर कैबिनेट के समर्थन के बाद ही लागू हो सकते हैं।

इस प्रक्रिया का अंतिम निष्कर्ष तब होगा जब नए राज्य चयन आयोग का गठन होगा, और उसके बाद TGT की भर्ती नए नियमों के अनुसार की जाएगी। TGT कैडर हिमाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण शिक्षक कैडर है, और इसमें हर साल कई हजार शिक्षकों की भर्ती होती है।

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Author: Success Pana Chahte Hai