
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अस्थायी नियुक्ति के लिए सेवा लाभ की गणना के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संविदा सेवा को वार्षिक वेतन वृद्धि और पेंशन लाभ में गिनने का आदेश दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि अस्थायी नियुक्ति के लिए सेवा लाभों का विस्तार अलग-अलग नामकरण के साथ समान अस्थायी नियुक्ति पर भी समान रूप से लागू होता है। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।
कोर्ट ने राज्य सरकार के कामकाज पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य को एक मॉडल नियोक्ता की तरह व्यवहार करना चाहिए. कर्मचारियों के लिए शोषणकारी नीतियां बनाने से बचें। खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय की बार-बार टिप्पणियों और आदेशों के बावजूद, राज्य कर्मचारियों को वैध लाभ के विस्तार से बचने के लिए एक उपकरण के रूप में शोषणकारी नीतियां बनाना, अपनाना और अभ्यास करना जारी रखता है।
राज्य अस्थायी नियुक्तियों की प्रथा को जारी रखने के लिए पद और योजना के नामकरण को बदलकर कर्मचारियों को वैध लाभों से वंचित करने का प्रयास करता है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति करने और उन्हें नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले सेवा लाभों से वंचित करने के लिए स्वैच्छिक शिक्षक, तदर्थ शिक्षक, विद्या उपासक, अनुबंध शिक्षक, पैरा शिक्षक, पीएटी, पीटीए और एसएमसी शिक्षक जैसी चतुर शब्दावली का इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल किया गया।
याचिकाकर्ताओं में से एक ने शुरू में अनुबंध के आधार पर जेबीटी के रूप में काम किया। बाद में उन्हें नियमित आधार पर शास्त्री नियुक्त किया गया। दूसरे याचिकाकर्ता को भी अनुबंध आधार पर जेबीटी के पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में उनकी संविदा नियुक्ति को बिना किसी रुकावट के उसी पद पर नियमित कर दिया गया। अदालत ने कहा कि जहां एक कर्मचारी ने विभिन्न पदों पर अनुबंध के आधार पर सेवा की है और उसे किसी अन्य पद पर नियमित किया गया है, तो उसकी तदर्थ अवधि को केवल पेंशन के लिए गिना जाएगा।
यदि अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारी को बिना किसी ब्रेक के उसी पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो उसकी अनुबंध सेवा को वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ-साथ पेंशन लाभ के उद्देश्य से गिना जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिका दायर करने से तीन साल पहले याचिकाकर्ता को वास्तविक परिणामी वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया है और याचिका दायर करने से तीन साल पहले लाभ को काल्पनिक आधार पर बढ़ाने का आदेश दिया है।
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