हिमाचल प्रदेश मंडी पटवारी भर्ती के लिए आवेदन करे | नोटिफिकेशन पढ़े
Patwari Bharti : एमसी मंडी पटवारी भर्ती 2024:-आयुक्त, नगर निगम मंडी, जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की स्थापना के अंतर्गत सेवानिवृत्त पटवारी अधिकारियों में से पारिश्रमिक के आधार पर पटवारी के 01 रिक्त पद पर पुनः नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र सभी प्रासंगिक/सहायक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के साथ 30.08.2024 को या उससे पहले आयुक्त नगर निगम मंडी के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त या अपूर्ण पाए गए आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
एमसी मंडी पटवारी भर्ती 2024
पद का नाम —पटवारी
कुल पद———— 01
योग्यता ———– हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग के किसी भी विंग में कम से कम 5 साल की सेवाएं देनी होंगी और उनके खिलाफ कोई विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए।
आयु सीमा——— नियुक्त किए जाने वाले सेवानिवृत्त लोगों की आयु रिक्तियों के विज्ञापन की तिथि को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
पदस्थापना का स्थान नगर निगम, मंडी
सेवानिवृत्त पटवारियों की पुनः नियुक्ति निम्नलिखित नियमों व शर्तों पर की जाएगी:-
1. सेवानिवृत्त पटवारियों को पहली बार में 03 महीने के लिए पुनः नियुक्त किया जाएगा। उम्मीदवार के प्रदर्शन और आवश्यकता के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
2. सेवानिवृत्त पटवारियों ने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग के किसी भी विंग में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो और उनके खिलाफ कोई विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो।
3. उन्हें समिति की सिफारिशों पर संबंधित पद के लिए विचार किया जाएगा। इस कार्यालय आदेश संख्या यूडी-एमसी-एमएनडी (स्था.)-2024-3830-32 दिनांक 24.07.2024 द्वारा गठित, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त आयुक्त मंडी करेंगे।
4. नियुक्त किए जाने वाले सेवानिवृत्त व्यक्ति की आयु रिक्तियों के विज्ञापन की तिथि को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आवेदन विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक हैं, तो ऐसे पद के लिए नियुक्ति के लिए आयु में कनिष्ठ उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
5. नियुक्ति की अवधि को सेवानिवृत्ति से पहले उनके द्वारा की गई सेवा में किसी भी लाभ के लिए नहीं गिना जाएगा।
6. ऐसे सेवानिवृत्त व्यक्तियों की सेवा पूरी तरह से अस्थायी आधार पर होगी और ऐसी पुनः नियुक्ति की अवधि के दौरान किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
7. नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति एक महीने की सेवा करने के बाद एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा।
8/उसे किसी भी प्रकार का कोई अवकाश स्वीकार्य नहीं होगा। नियंत्रण अधिकारी की स्वीकृति के बिना ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति स्वतः ही ऐसी नियुक्ति को समाप्त कर देगी।
9. वे ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि के लिए पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे।
10. आवेदनकर्ता को सरकारी अस्पताल से अपनी फिटनेस का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
11. यदि उन्हें अपने आधिकारिक कर्तव्यों के संबंध में दौरे पर जाने की आवश्यकता होती है तो वे न्यूनतम वेतनमान पर नियमित समकक्ष अधिकारियों के लिए लागू दर पर टीए/डीए के हकदार होंगे।
12. वह सेवानिवृत्त होने के बाद भी चिकित्सा सुविधाओं और चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का लाभ उठाता रहेगा।
13. पुनः नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक का भुगतान प्रदर्शन/कार्य आचरण प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा, जिसमें उनके द्वारा निपटाए गए मामलों का विवरण भी शामिल होगा। यह प्रमाण पत्र संबंधित नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा पुनः नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारी को महीने के अंत में जारी किया जाएगा।
14. नियमित अधिकारियों की उपलब्धता पर उनकी पुनः नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। आवेदन आयुक्त नगर निगम मंडी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में 30.08.2024 को या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए।
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